नागौर। सरकार ने भारी वाहनों के कर भुगतान की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नगद भुगतान की सुविधा समाप्त कर दी है। अब से भारी वाहनों का कर केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2024 से लागू किए गए नए नियमों के तहत लिया गया है। इससे पहले वाहन स्वामियों को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा स्थापित विभिन्न कैश काउंटरों पर जाकर नगद भुगतान करने की सुविधा मिलती थी। अब यह सुविधा पूरी तरह से समाप्त हो गई है।
जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष भारी वाहनों का अग्रिम वार्षिक कर मार्च महीने में जमा किया जाता है और इस वर्ष भी इसके लिए 15 मार्च तक की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद अगर कोई वाहन स्वामी कर जमा नहीं कराएगा, तो परिवहन विभाग द्वारा उस वाहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी वाहन स्वामियों से अपील की जा रही है कि वे समय रहते अपने वाहन का कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करें।
नया नियम और ऑनलाइन प्रक्रिया
राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से विभिन्न सरकारी फीस और करों के लिए ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया लागू की है। इसके तहत सभी शुल्कों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जाएगा। इसमें भारी वाहनों के वार्षिक कर भी शामिल हैं। इससे पहले वाहन स्वामी कैश काउंटरों पर जाकर नगद राशि जमा करते थे और रसीद प्राप्त करते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।
ऑनलाइन कर भुगतान के लिए वाहन स्वामियों को राज्य सरकार के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। यह प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक सरल और सुविधाजनक बनाई गई है, ताकि सभी वाहन स्वामी समय रहते कर जमा कर सकें।
15 मार्च तक कर जमा करने की अंतिम तिथि
भारी वाहनों के 2025-26 वित्तीय वर्ष का कर जमा करने के लिए 15 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस तिथि के बाद किसी भी वाहन का कर नहीं जमा किया जाएगा। साथ ही, जिन वाहनों के मालिक निर्धारित तिथि तक कर जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सड़क परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी, जिसमें वाहन के पंजीकरण को निलंबित करने से लेकर अन्य कानूनी उपायों का समावेश हो सकता है।
परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई
अवधेश चौधरी ने कहा कि जिन वाहन स्वामियों ने अभी तक कर जमा नहीं किया है, उन्हें 15 मार्च तक अपना कर ऑनलाइन जमा करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद अगर कोई वाहन स्वामी कर जमा नहीं करता है, तो परिवहन विभाग द्वारा उस वाहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई वाहन के पंजीकरण को निलंबित करने, जुर्माना लगाने और अन्य कानूनी कार्रवाई के रूप में की जा सकती है। इसलिए वाहन स्वामियों को समय रहते अपने कर का भुगतान करने की सलाह दी गई है।
सभी वाहन स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
यह बदलाव भारी वाहन स्वामियों के लिए एक अहम सूचना है, क्योंकि अब उन्हें किसी भी प्रकार के कैश काउंटर पर जाकर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर जमा करने की प्रक्रिया सरल और सुरक्षित है, और इसके जरिए उन्हें रसीद और सभी प्रमाणपत्र भी प्राप्त होंगे। इसलिए वाहन स्वामी किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समय पर अपना कर जमा करें।
इस नई व्यवस्था से न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि वाहन स्वामियों को भी एक आसान और पारदर्शी तरीके से अपने कर का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। सरकार का यह कदम सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।