नागौर जिले में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण 2026: 13.23 लाख गणना प्रपत्र जमा, 15 जनवरी तक दावे-आपत्तियां
नागौर – मेड़ता : जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अन्तर्गत दिनांक 4 नवम्बर 2025 से दिनांक 11 दिसंबर 2025 तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य सम्पन्न किया गया है। गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से विधानसभा क्षेत्रों 108-जायल, 109-नागौर, 110-खींवसर, 111-मेड़ता और 112-डेगाना में कुल मतदाताओं की संख्या 14,15,073 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। विधानसभा क्षेत्रों में गणना चरण के दौरान कुल 13,23,321 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए हैं. जिनका नाम दिनांक 16 दिसंबर 2025 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिया गया है।
गणना चरण के दौरान दिनांक 06 दिसंबर 2025 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ द्वारा राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेण्ट के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ क्षेत्र में अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची मय उनके कारण बीएलओ द्वारा बूथ लेवल एजेण्ट को उपलब्ध कराई गई, जिससे वे इस सूची का अवलोकन कर गणना प्रपत्रों की अप्राप्ति का कारण जान सकें तथा इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो, सुधारात्मक कार्यवाही कर सकें। इन बैठकों का बैठक कार्यवाही विवरण तथा अप्राप्त वेबसाइट गणना प्रपत्रों की की सूची मय कारण जिले https://nagaur.rajasthan.gov. in/home/dptHome पर भी उपलब्ध कराई गई है।
गणना चरण के दौरान कुल 91,752 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे, जिनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की वेबसाईट www.election.rajasthan.gov.in एवं जिले की वेबसाइट https://nagaur.rajasthan.gov. in/home/dptHome पर Accessible format में उपलब्ध है। उपरोक्त अप्राप्त गणना प्रपत्रों में मृत 18,094 स्थायी रूप से स्थानान्तरित 56,625 अनुपस्थित 11,020 मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत 5788 तथा अन्य 225 हैं। यह सूची मतदान केन्द्र / ग्राम पंचायत मुख्यालय / नगरीय निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई, ताकि यह आमजन / नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध है।
यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि 2959 मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा 1027 फॉर्म 6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम विहित प्रक्रिया के पश्चात मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। फॉर्म 6 प्राप्त किए जाने का कार्य इस अवधि में भी सतत रूप से जारी रहेगा। आमजन अपना फॉर्म 6 ऑनलाइन वोटर हैल्पलाइन एप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल से भी भर सकते हैं अथवा बीएलओ को भी फॉर्म 6 मय घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति दिनांक 01 अप्रैल 2026, 01 जुलाई 2026 अथवा 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आयोग के निर्देशानुसार इस संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें राजनैतिक दलों के निम्न प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया जिसमें हनुमान बांगड़ा,जिला अध्यक्ष, नेशनल इण्डियन कॉग्रेस,रमेश अपूर्वा, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मोतीलाल चन्देल, नेशनल इण्डियन कांग्रेस, भंवराराम जांगू, प्रतिनिधि, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बजरंग लाल शर्मा, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी, शामिल हुए।
जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियों (एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। उन्हें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियों तथा नव मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 मय घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र द्वारा आवेदक स्वयं अथवा उनके माता/पिता के नाम की गत गहन पुनरीक्षण से मैपिंग की जाती है।
इसी के साथ जिले/विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा हेतु 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुर्नगठन किया गया। पूर्व में विधानसभा क्षेत्रों में 1294 मतदान केन्द्र थे, जिनका पुनर्गठन कर 246 नवीन मतदान केन्द्र सृजित हुए हैं और वर्तमान में विधानसभा क्षेत्रों में 1540 मतदान केन्द्र हो गये हैं। इस प्रकार विधानसभा क्षेत्रों में 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केंद्र शेष नहीं है।
पुरोहित ने बताया कि आयोग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किये जाएंगे। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11 बी में तैयार की जावेगी और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जावेगी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपतियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से साझा करेंगे।
ईआरओ के निर्णय के विरूद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी “जिला मजिस्ट्रेट” को की जा सकती है तथा इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अगले 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी “मुख्य निर्वाचन अधिकारी” को अपील की जा सकेगी।
इसके पश्चात आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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