नागौर | 28 अप्रैल 2026
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नौकरी खोजने वाले के बजाय ‘नौकरी देने वाला’ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच के साथ प्रदेश में ‘विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना’ का आगाज हो चुका है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हुनरमंद युवाओं को अपना स्वयं का उद्योग (Startup) स्थापित करने और पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत अब नागौर सहित पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए उद्योग लगाना न केवल आसान होगा, बल्कि सरकार की ओर से भारी सब्सिडी और ब्याज में छूट भी मिलेगी।
योजना का मुख्य आकर्षण: 5 लाख तक की मार्जिन मनी सब्सिडी
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, नागौर के महाप्रबंधक बजरंग सांगवा ने योजना की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए कुल ऋण राशि का 25 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये तक) मार्जिन मनी अनुदान (Subsidy) के रूप में दे रही है। इसका मतलब है कि अगर आप उद्योग लगाने के लिए ऋण लेते हैं, तो उसका एक बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में सरकार वहन करेगी।
ब्याज अनुदान की दरें
वित्तीय बोझ को कम करने के लिए ब्याज दर पर भी विशेष राहत दी गई है:
1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर: 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर: 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
इसके अलावा, CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) के तहत लगने वाली गारंटी फीस का भुगतान भी योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा, जिससे बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे लोन मिलना आसान हो जाएगा।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)
योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ सरल शर्तें निर्धारित की हैं:
मूल निवासी: आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पुरानी योजना का लाभ: आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के तहत पूंजीगत अनुदान या ब्याज सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
कैसे करें आवेदन? (Step-by-Step Process)
यदि आप एक युवा उद्यमी हैं और अपने सपनों को पंख देना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
सबसे पहले अपने SSO Portal (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें।
वहां उपलब्ध एप्स में से ‘विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना’ के आइकन पर क्लिक करें।
मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर अपना आवेदन सबमिट करें।
विशेष टिप: आवेदन करने से पहले अपने प्रोजेक्ट की एक विस्तृत रिपोर्ट (DPR) तैयार रखें ताकि ऋण प्रक्रिया में आसानी हो।
अधिक जानकारी के लिए यहाँ संपर्क करें
योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका या विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, नागौर के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। विशेषज्ञ टीम आपको आवेदन प्रक्रिया और प्रोजेक्ट चयन में पूरी मदद करेगी।
